कौशाम्बी, फरवरी 18 -- छेड़खानी से आहत किशोरी द्वारा आग लगाकर खुदकुशी किए जाने के एक मामले की मंगलवार को सुनवाई करते हुए अदालत ने दोषी को पांच साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। कोखराज क्षेत्र की एक किशोरी 29 मई 2020 की शाम खेतों की ओर गई थी। इस दौरान पहले से घात लगाकर बैठे पड़ोसी पप्पू ने उसके साथ छेड़खानी की। इससे आहत होकर घर आने के बाद किशोरी ने खुद को कमरे में बंद कर आग के हवाले कर दिया। गंभीर रूप से जलने के कारण मौके पर ही उसकी मौत हो गई थी। मामले में दूसरे दिन पीड़िता के भाई की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया। विवेचना के बाद पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। मामला विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अशोक कुमार श्रीवास्तव की अदालत में चला। मंगलवार को प्रकरण की सुनवाई के दौरान शासकीय अधिवक्ता शशांक खरे ने कुल ...
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