बदायूं, दिसम्बर 10 -- बदायूं। अपर जिला जज व न्यायालय पॉक्सों दो के न्यायधीश नीरज गर्ग ने किशोरी से छेड़खानी के आठ साल पुराने मामले में आरोपी को दोषी माना है। न्यायाधीश ने दोषी को तीन साल कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ दोषी को चार हजार रुपये का जुर्माना अदा करने का आदेश दिया। लोक अभियोजक वीरेंद्र सिंह वर्मा के अनुसार, मूसाझाग थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले व्यक्ति ने मई 2017 में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि उसकी 15 साल की बेटी के साथ आरोपी राजेंद्र ने छेड़खानी कर दी। शिकायत पर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना एसआई अशोक कुमार को दी। विवेचक ने घटना से संबंधित सभी साक्ष्य संकलन करते हुए कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। तब से मामला कोर्ट में चल रहा था। मंगलवार को न्यायाधीश ने पत्रावली पर साक्ष्यों का अवलोकन कि...