मथुरा, अक्टूबर 31 -- घर में घुसकर किशोरी से छेड़खानी करने वाले को एडीजे विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट संतोष कुमार त्रिपाठी की अदालत ने तीन वर्ष के सश्रम कारावास और 5 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है। अभियुक्त के माता पिता को अदालत ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। शासन की ओर से मुकदमे की पैरवी करने वाली विशेष लोक अभियोजक अलका उपमन्यु ने बताया कि हाइवे थाना क्षेत्र की एक कालोनी में रहने वाली किशोरी के घर पर 2 अप्रैल 2022 की सुबह पड़ोस में रहने वाला बादल उसका पिता किशन गुर्जर व मां घुस आए। उन्होंने किशोरी के साथ मारपीट की और बादल ने किशोरी के साथ अश्लील हरकत की। किशोरी की चीखपुकार सुनकर परिजन जब वहां पहुंचे तो अभियुक्त गाली गलौज के बीच जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से भाग गए। किशोरी के पिता ने हाइवे थाने में इस मामले की रिप...