बिजनौर, सितम्बर 11 -- पॉक्सो कोर्ट के स्पेशल अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रकाश चंद्र शुक्ला ने किशोरी के घर में घुसकर उससे छेड़छाड़ करने के मामले में रेहड़ क्षेत्र के रिंकी उर्फ रिंकू को दोषी पाकर उसे साढ़े तीन वर्ष की सजा के साथ 40 हजार रुपए का रुपए का जुर्माना लगाया। एडीजीसी योगेंद्र सिंह ने बताया कि रेहड़ क्षेत्र के एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई जिसमें उसने बताया कि 26 अगस्त 2022 को वह परिवार सहित खेत पर गया था उसकी 16 वर्षीय लड़की घर पर अकेली थी। रेहड क्षेत्र के ही रहने वाले आरोपी रिंकी उर्फ रिंकू पुत्र बगीचा सिंह ने पीड़िता के घर में घुसकर छेड़छाड़ की। किशोरी के शोर पर पड़ोस के लोगों को आता देख आरोपी कानूनी कार्यवाही करने पर जान से मारने की धमकी देकर भाग गया पुलिस ने मामले की तफतीश करते हुए बिजनौर के न्यायालय में पीड़िता के बयान दर्ज कर कर आ...