लखीमपुरखीरी, फरवरी 12 -- किशोरी से सामूहिक दुराचार करने के एक मामले में कोर्ट ने दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। एडीजे अभिषेक श्रीवास्तव ने दोनों को दस-दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनायी है। साथ ही प्रत्येक आरोपी पर 11500 रुपये जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने जुर्माना राशि जमा होने पर पूरी धनराशि पीड़ित पक्ष को दिये जाने का भी आदेश दिया है। एडीजीसी रमेश चन्द्र मिश्र ने बताया कि धौरहरा थाना क्षेत्र के एक गांव की किशोरी अपनी छोटी बहन के साथ 23 दिसम्बर 2010 की शाम शौच के लिए गयी थी। वापस आते समय गांव के ही संतोष और राममिलन ने किशोरी को पकड़ लिया और गन्ने के खेत मे ले जाकर दुराचार किया। किशोरी ने घर आकर घटना बतायी। किशोरी का पिता थाने पर रिपोर्ट लिखाने गया। जब रिपोर्ट नहीं लिखी गयी तो उसने अदालत का सहारा लिया। कोर्ट के आदेश पर मामला दर्ज कि...