नई दिल्ली, नवम्बर 6 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। रोहिणी जिला अदालत ने वर्ष 2023 में नाबालिग से कथित गैंगरेप और पॉक्सो अधिनियम के मामले में नौ आरोपियों को बरी कर दिया है। अदालत ने कहा कि केवल संदेह के आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। अदालत ने पीड़िता को दी गई 3.75 लाख रुपये की अंतरिम मुआवजा राशि की वसूली के भी आदेश दिए हैं। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमित सहरावत ने कहा कि पीड़िता और उसकी मां के बयान लगातार बदलते रहे, जिनमें गंभीर विरोधाभास थे। अभियोजन पक्ष ने दावा किया था कि घटना का वीडियो पीड़िता की मां के फोन में मौजूद है, लेकिन फॉरेंसिक जांच में कोई वीडियो नहीं मिला। घटना के समय पीड़िता और उसकी मां मंदिर परिसर में रह रही थीं, जहां आरोपियों में मंदिर प्रबंधन के कुछ लोग शामिल बताए गए थे। प्रारंभिक शिकायत में दोनों ने पुलिस को फ...