बांदा, नवम्बर 12 -- बांदा। संवाददाता विशेष न्यायाधीश पॉक्सो प्रदीप कुमार मिश्रा की अदालत ने घर मे घुसकर किशोरी के साथ अश्लील हरकतें करने व मारपीट तथा गाली गलौज करने के दोषी को चार वर्ष के कठोर कारावास व पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। अर्थदंड न अदा करने पर दो माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। अर्थदंड की धनराशि पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाएगी। विशेष लोक अभियोजक रामसुफल सिंह गौर व वरिष्ठ अधिवक्ता चंद्रभान सिंह गौर ने बताया कि नरैनी के एक मोहल्ला निवासी पीड़िता के पिता ने थाने में 22 नवंबर 2022 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। बताया कि 21 नवंबर को अपनी छोटी बहन के साथ किशोरी घर में थी। तभी मोहल्ले का कैलाश सोनी शाम चार बजे घर में घुस आया। छोटी बहन को पांच रुपये देकर टाफी लेने के लिए भेज दिया। 13 वर्षीय पुत्री को बुरी नीयत से पकड...
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