अलीगढ़, फरवरी 18 -- किशोरी से अपहरण-दुष्कर्म में बाल अपचारी को 20 साल कारावास - इगलास क्षेत्र के मामले में एडीजे पाक्सो प्रथम की अदालत ने सुनाया फैसला - दोषी पर दो लाख का जुर्माना, एक लाख रुपये पीड़िता के पिता को देने के आदेश अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। इगलास क्षेत्र में किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में एडीजे पाक्सो प्रथम राजीव शुक्ल की अदालत ने बाल अपचारी को दोषी करार दिया है। उसे 20 साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसमें से एक लाख रुपये पीड़िता के पिता के प्रतिकर के रूप में देने के आदेश दिए हैं। विशेष लोक अभियोजक ललित सिंह पुंढीर ने बताया कि इगलास क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा था कि 23 मई 2022 को रात नौ बजे उनकी 12 साल की बेटी घर से बिना बताए गाय...