बदायूं, सितम्बर 21 -- अपर जिला जज व विशेष न्यायाधीश पाकसो एक्ट दिनेश तिवारी ने पानी लेने गई पीड़िता को हाथ पकड़ कर खींचने और छेड़छाड़ करने के आरोपी को दोषी ठकराया। न्यायाधीश ने दोषी को चार वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ 10 हजार रुपए जुर्माने अदा करने का आदेश दिया। जुर्माने की संपूर्ण धनराशि पीड़िता को देने का हुक्म सुनाया। विशेष लोक अभियोजक अमोल जौहरी के अनुसार पीड़िता की मा ने थाना बिल्सी पर तहरीर दी। जिसमें बताया, 21 अप्रैल 2017 को रात आठ बजे घर में कुछ दूरी पर लगे सरकारी हैंडपंप से बाल्टी लेकर उसकी 16 साल की लड़की पानी लेने गई थी। कुछ देर बाद उसके उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर उसका बेटा नल पर गया तो देखा कि गांव का ही रहने वाला जीत सिंह लड़की को पकड़ कर खींच रहा था और छेड़छाड़ कर रहा था। शोरगुल की आवाज सुनकर गांव के सोमवीर पुत्र ...
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