फिरोजाबाद, नवम्बर 18 -- फिरोजाबाद, न्यायालय ने किशोरी को भगाने के दोषी को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है तथा उस पर अर्थ दंड भी लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। थाना पचोखरा के एक गांव में रहने वाली किशोरी को 13 मई 2022 को युवक बहला फुसला कर भगा ले गया था। किशोरी के पिता ने मनीष पुत्र विश्वनाथ निवासी देवखेड़ा के नाम मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने मामले में 363, 366 के तहत मुकदमा दर्ज किया। विवेचना के बाद उसके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश एफटीसी कोर्ट संख्या दो विमल वर्मा की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी एडीजीसी अजय कुमार यादव ने की। मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी एवं साक्ष्य न्यायालय में पेश किए गए। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार प...