बदायूं, सितम्बर 10 -- अपर जिला जज व विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट दिनेश तिवारी ने किशोरी को बहलाफुसला कर भगा ले जाने और रेप करने के आरोपी को दोषी सिद्ध किया। दोषी को 10 साल का कारावास। इसके साथ दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना अदा का अदेश दिया। उक्त धनराशि पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में देने का हुक्म दिया। विशेष लोक अभियोजक अमोल जौहरी के मुताबिक वादी मुकदमा ने बिसौली कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में रहने वाले व्यक्ति ने जुलाई 2016 में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि उसकी 16 साल की बेटी को शाह सहाबर का रहने वाला पिंका पुत्र पान सिंह ने बहलाफसलाकर अपहरण कर ले गया। पुलिस ने अपहरण की धारा में रिपोर्ट दर्ज कर किशोरी को बरामद कर आरोपी को जेल भेज दिया। किशोरी को न्यायालय में बयान दर्ज कराने को पेश किया गया जहां उसने युवक पर बिना मर्जी के दुष्क...