बदायूं, सितम्बर 13 -- अपर जिला जज व विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट के न्यायाधीश दिनेश तिवारी ने किशोरी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने और दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी दोषी पाया। न्यायाधीश ने दोषी को 10 साल कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माने की धनराशि पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में देने का का हुक्म दिया। विशेष लोक अभियोजक अमोल जौहरी के मुताबिक अलापुर थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली किशोरी ने 21 नबंवर 2022 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें उसने कहा 16 नवंबर को उसके भांजे राजकुमार पुत्र सीताराम निवासी सैदपुर कटरा रहमत खां थाना कायमगंज जिला फर्रूखाबाद और अरविंद दिल्ली से घर आकर रुके थे। रात में उसको बहला-फुसलाकर दिल्ली ले गया। यहां आनंद विहार से उसे अपने कमरे में ले गया। जहां उसकी बिना मर्जी के ...