एटा, अक्टूबर 7 -- करीब सात वर्ष पहले स्कूल जाते समय किशोरी को भगा ले जाने के मामले में दोषी को न्यायालय ने उम्रकैद की सजा सुनायी है। थाना निधौलीकलां क्षेत्र के एक गांव निवासी 15 वर्षीय किशोरी नौ मई 2018 को साइकिल से स्कूल जा रही थी। दोपहर करीब 12 बजे बाइक सवार किशोरी को बैठा ले गये। माता-पिता को जानकारी हुई तो उन्होंने रोकने की कोशिश की। बाइक नहीं रोकी। बाद में पता चला कि आरोपी विजय पुत्र विनोद निवासी कालूपुर रेलवे स्टेशन शेषपुर टावर अहमदाबाद गुजरात का गांव में ही उसकी बुआ के यहां आना-जाना रहता था। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की। इस मामले में सीता पत्नी अशोक निवासी अराऊ थाना सिरसागंज जनपद फिरोजाबाद की साजिश बतायी गई। पुलिस ने किशोरी को बरामद करने के बाद जांच की। इस मामले में दुष्कर्म की धाराएं बढ़ायी गई। न्यायालय में आरोप पत...