कानपुर, नवम्बर 21 -- रसूलाबाद थाना क्षेत्र के एक गांव की सत्रह साल की किशोरी को वर्ष 2011 में बहलाकर ले जाने के मामले में दर्ज मुकदमें में सुनवाई पूरी होने के बाद एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम ने आरोपित को दोषसिद्ध होने पर पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही उस पर आठ हजार रुपये जुर्माना भी किया गया। सजा सुनाए जाने के बाद दोषी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। एडीजीसी अजय कुमार त्रिपाठी ने बताया कि रसूलाबाद थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली सत्रह साल की किशोरी के माता पिता 5 फरवरी 2011 को कपड़ा खरीदने कानपुर गए थे। उसी दिन उनकी पुत्री अचानक लापता हो गई थी। मामले में किशोरी के पिता ने 12 फरवरी को जनता नगर बर्रा-3 कानपुर नगर का रहने वाला उनके चचेरे साढ़ू के लड़के अमित त्रिवेदी पुत्र रामगोपाल व उसके दोस्त धर्मेंद्र गौत...