लखीमपुरखीरी, अक्टूबर 1 -- किशोरी को बहला फुसला कर भगा ले जाने और दुराचार करने के एक मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया है। एडीजे अभिषेक कुमार श्रीवास्तव ने आरोपी को दस वर्ष के कठोर कारावास समेत चौदह हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया। एडीजीसी रमेश चन्द्र मिश्र ने बताया कि मितौली थाना क्षेत्र के खमरिया गांव के रहने वाले पुष्कर उर्फ पुष्पेन्द्र की ससुराल हैदराबाद थाना क्षेत्र के एक गांव में थी। 20 अगस्त 2011 को पुष्कर अपनी ससुराल के पड़ोस की एक किशोरी को बहला फुसला कर भगा ले गया। किशोरी के पिता ने घटना की रिपोर्ट दर्ज करायी। पुलिस ने करीब ढाई माह बाद किशोरी को पुष्कर के साथ बरामद कर लिया। पुष्कर को जेल भेजने के बाद विवेचक ने आरोपपत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन ने वादी मुकदमा और पीड़िता कि...