बदायूं, दिसम्बर 4 -- बदायूं। अपर जिला जज व विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कक्ष दो के न्यायाधीश नीरज कुमार गर्ग ने नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के आठ साल पुराने मामले में आरोपी को दोषी करार दिया है। न्यायाधीश ने दोषी को 10 साल कैद की सजा सुनाई। इसके साथ 70 हजार रुपये जुर्माना लगाया। जुर्माने की संपूर्ण धनराशि पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में देने का हुक्म दिया। विशेष लोक अभियोजक वीरेंद्र वर्मा के अनुसार मूसाझाग थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले व्यक्ति ने 24 अगस्त 2017 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि उसके गांव का अनिल दूध खरीद करने को घर-घर दूध दुहाई कराता है। 23 अगस्त की रात में किसी समय अनिल उसकी नाबालिग बेटी को बबलेश और उसकी बहन की मदद से बहला-फुसलाकर ले गया। आरोपी तीन बाइकों से आए थे। ले जात...
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