मैनपुरी, अक्टूबर 16 -- किशोरी को लव जिहाद का शिकार बनाने वाले आरोपी को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट जितेंद्र मिश्रा ने दोषी ठहराया और उसे बीस वर्ष के सश्रम करावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 20 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न देने पर दोषी को तीन माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। सजा का फैसला आने के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया। न्यायाधीश ने महज 15 महीने में ही इस मामले की सुनवाई पूरी की। 13 अप्रैल 2024 को जनपद के करहल क्षेत्र के एक गांव निवासी पिता ने पुलिस को तहरीर देकर शिकायत की कि गांव के निकट ही स्थित एक नदी में बांध लगाने का काम करने वाले राजकुमार निवासी सहजन कासगंज का यहां आना-जाना था। 13 अप्रैल 2024 को उसकी बड़ी पुत्री छोटी बहन के साथ पूजा करने गई थी। जहां राजकुमार एक कार में आया और उसकी 15 वर्षीय बड़ी पुत्री को...
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