पीलीभीत, दिसम्बर 13 -- पीलीभीत। पांच साल पहले किशोरी को भगा ले जाने का आरोप सिद्ध होने पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश छांगुर राम ने अभियुक्त को 17 हजार रुपए जुर्माना समेत सात साल की सजा सुनाई। अभियोजन के मुताबिक थाना अमरिया क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने अमरिया पुलिस को तहरीर देकर बताया कि 10 सितम्बर 2020 को उसकी 16 वर्षीय पुत्री को भगा ले गया है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी जगतपाल को गिरफ्तार कर किशोरी को बरामद कर लिया। बाद विवेचना आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया न्यायालय मे सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से कई गवाह पेश किए बही आरोपित ने निर्दोष होना बताया न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद आरोपी को दोषी पाते हुए दंडित किया जुर्माना की धनराशि जमा होने पर 75 प्रतिशत धन प्रतिकर के रूप में पीड़ि...