कौशाम्बी, अक्टूबर 4 -- मंझनपुर, संवाददाता। पइंसा थाना क्षेत्र के एक गांव की किशोरी गायब हो गई थी। पिता ने एक युवक के खिलाफ केस दर्ज कराया था। जांच में एक महिला भी किशोरी को भगाने में शामिल मिली थी। न्यायालय ने आरोप साबित होने पर महिला को तीन साल के कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। अभियोजन के अनुसार पइंसा थाना क्षेत्र के एक गांव की किशोरी 21 अप्रैल वर्ष 2018 को गायब हो गई थी। किशोरी के परिजनों ने एक युवक पर किशोरी को भगाने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया था। विवेचक ने जांच की तो किशोरी को भगाने में मोगला गांव की पूजा देवी पत्नी रामसिंह की अहम भूमिका पाई। विवेचना के बाद विवेचक ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। स्पेशल जज पाक्सो एक्ट ने आरोप साबित होने पर पूजा देवी को तीन साल के कारावास की सजा सुनाई है। स...