बुलंदशहर, जनवरी 28 -- बुलंदशहर। न्यायालय एफटीसी- द्वितीय के न्यायाधीश मनोज कुमार शासन ने छतारी क्षेत्र में करीब 9 साल पहले एक किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले में अभियुक्त को चार साल कैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने अभियुक्त पर 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र सिंह राजपूत ने बताया कि वर्ष 2016 में छतारी थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी आरोपी तेजवीर उर्फ तेजा पुत्र कांता प्रसाद ने एक किशोरी को बहला-फुसलाकर अगवा करने की वारदात को अंजाम दिया था। 12 नवंबर 2016 को थाना छतारी में पीड़ित पक्ष ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करते हुए उसके पास से तमंचा-कारतूस भी बरामद किया था, जिसके चलते उस पर शस्त्र अधिनियम के तहत भी कार्रवाई की गई थी। जिला पुलिस ने आपरेशन कन्विक्शन के तहत उक्...
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