हापुड़, अक्टूबर 4 -- अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट ज्ञानेंद्र सिंह यादव ने नाबालिग छात्रा को बहला फुसलाकर ले जाने के मामले में अभियुक्त को तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। विशेष लोक अभियोजक हरेंद्र त्यागी ने बताया कि धौलाना निवासी एक व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि 12 अगस्त 2023 को उसके घर के पास रहने वाला राजू उर्फ राजकुमार उसकी पुत्री को स्कूल के समय बहला फुसलाकर ले गया । सपनावत साई बाबा मंदिर देखने चल रहे है। आरोपी ने लड़की को स्कूल जाने नहीं दिया । स्कूल की छुट्टी के समय उसकी पुत्री को गांव के बाहर छोड़कर वापस चला गया । पीड़ित को डर है कि उसकी पुत्री के साथ कोई भी अप्रिय घटना घट सकती है। क्योंकि आरोपी आए दिन गांव में उल्टे सीधे काम करते रहते है...