उन्नाव, जुलाई 22 -- उन्नाव,संवाददाता। अपर सत्र न्यायालय 13 पॉक्सो ने किशोरी को बहलाकर भगा ले जाने के दो दोषियों को तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों को 10-10 हजार रुपये अर्थदंड से भी दंडित किया गया है। हसनगंज कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने बताया कि 27 नवंबर 2018 की शाम करीब चार बजे उसकी 16 वर्षीय नाबालिग बेटी गांव के नन्हक्के की पत्नी सरला और उसके बेटे फुलवा के साथ मोटरसाइिकल से बाजार गई थी। शाम को फुलवा और सरला घर वापस आ गए लेकिन उसकी बेटी वापस नहीं लौटी। इस पर उसने आसपड़ोस व रिश्तेदारी में खोजबीन की लेकिन पता नहीं चला। पुलिस ने सरला और फुलवा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। कुछ दिन बाद पुलिस ने किशोरी को बरामद किया और उसके 164 के बयान कराए। जिसमें बाराबंकी जनपद के रामनगर थाना क्षेत्र के लालपुर गांव निवासी शोएब अ...