कन्नौज, मई 7 -- कन्नौज। किशोरी को बहला फुसलाकर ले जाने के मामले में न्यायालय ने दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त को 5 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा आरोपी पर 5000 का अर्थ दंड भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। शासकीय अधिवक्ता संत कुमार दुबे ने बताया कि बिशुनगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव से 8 जुलाई 2024 की देर रात 13 वर्षीय किशोरी को सूरज कठेरिया पुत्र ज्ञान सिंह निवासी गांव राजपुर थाना सौरिख बहलाकर ले गया था। मामले में पिता ने आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। इसके बाद कोर्ट में चार्ज शीट दाखिल की थी। मामले की सुनवाई के दौरान न्यायाधीश हरेंद्र नाथ ने गवाहों एवं साक्ष्यों के आधार पर आरोपी सूरज कठेरिया को दोषी करार दिया। कोर्ट ने उसे 5 वर्ष कैद की ...