दुमका, अगस्त 14 -- दुमका प्रतिनिधि। किशोरी को 9 दिनों तक एक घर में बंधक बनाकर दुष्कर्म करने के मामले में दुमका के प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शत्रुंजय सिंह की अदालत ने आरोपी युवक फिलिप मुर्मू को दोषी मानते हुए बुधवार को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र की रहने वाली 17 वर्षीय किशोरी जून 21 में शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र में रहने वाली अपनी मौसी के घर आई थी। 11 जून 2021 की दोपहर वह नदी पर नहाने के लिए गई थी। तभी पहले से घात लगाए बैठे गांव के ही फिलिप मुर्मू ने उसे पकड़ लिया और जान मारने की धमकी देकर उसे पहाड़ पर ले गया। वहां से उसने किसी ऑटो चालक को फोन कर बुलाया। डरा धमकाकर ऑटो से उसने किशोरी को रानेश्वर के तेलाबनी गांव ले आया, जहां उसने पहले से किराए पर एक...
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