बिजनौर, जून 30 -- पॉक्सो कोर्ट के स्पेशल अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रकाश चंद्र शुक्ला ने शादी करने के इरादे से किशोरी को बहला-फुसलाकर कर ले जाने के मामले में धामपुर क्षेत्र के सुनील को दोषी पाकर उसे 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत में 75 हजार का जुर्माना भी लगाया है। विशेष लोक अभियोजक योगेंद्र सिंह ने बताया कि शिवालाकलां थाना क्षेत्र की एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें उसने बताया कि धामपुर थाना क्षेत्र के बक्सनपुर के सुनील, आरोपी के दो भाई आशु और गोपी, मां रेखा और पिता धर्मवीर 27 नवंबर 2019 को उसकी 17 वर्षीय लड़की को शादी करने के इरादे से बहला फुसलाकर अपने साथ ले गए थे। उसके पुत्री को ले जाते हुए गांव के लोगों ने भी देखा था। रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने मामले की छानबीन की और आरोपी सुनील के कब्जे से किशोरी को बरामद किया था।...