लखीमपुरखीरी, फरवरी 6 -- किशोरी को बहला फुसला कर भगा ले जाने और दुराचार करने के एक मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया है। एडीजे विष्णुदेव सिंह ने आरोपी को दस वर्ष के कठोर कारावास समेत 19 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाते हुये जेल भेज दिया। एडीजीसी संजय सिंह ने बताया कि मोहम्मदी थाना क्षेत्र के एक गांव की किशोरी को उसके घर के सामने ही रहने वाला गुलजार 10 नवम्बर 2013 को दिन में 11 बजे घर से भगा ले गया था। किशोरी के घर के लोग उस समय काम पर गये थे और किशोरी घर मे अकेली थी। किशोरी के पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराने की कोशिश की लेकिन थाने पर उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गयी। किशोरी के पिता ने अदालत का सहारा लिया तब कोर्ट के आदेश पर 8 मई 2014 को मामले की रिपोर्ट हुयी। पुलिस ने विवेचना के बाद गुलजार के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल कर दिया। कोर्ट में सुनवा...