पीलीभीत, मार्च 24 -- विशेष न्यायाधीश पाक्सो अधिनियम/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. शिवा पांडेय ने 13 वर्षीय किशोरी को बुरी नियत से पकड़ने और जला कर मार देने का आरोप सिद्ध होने पर अभियुक्त को 40 हजार रुपए जुर्माना समेत आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अभियोजन के अनुसार थाना पूरनपुर क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि तीन जुलाई 2017 को शाम करीब छह बजे गांव के ही विक्की उर्फ दिलशेर शाह पुत्र शमशेर शाह ने उसकी 13 वर्षीय पुत्री को बुरी नियत से पकड़ लिया। किसी तरह आरोपी के चंगुल से छूट कर भागी किशोरी पर आरोपी ने मिट्टी के तेल की जलती हुई डिब्बी फेंक दी। जिससे वह जल गई। ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की विवेचना करने के बाद आरोप पत्र न्यायालय में पेश कर दिया। इसी बीच किशोरी के जल जाने के कारण 21 सितम्बर 2017 को उसकी मौत हो गई।...