अमरोहा, मार्च 18 -- किशोरी को खेत में खींच कर दुष्कर्म करने के मामले में पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने दोषी को 12 साल कैद की सजा सुनाई, 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। दोषी वारदात के बाद से ही जेल में था, तमाम प्रयास के बाद भी उसे जमानत नहीं मिल सकी थी। नौ जुलाई 2021 की यह घटना आदमपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की थी। यहां पर एक किसान का परिवार रहता है। इस दिन उनकी नाबालिग बेटी पशु चारा लेने अकेली ही खेत पर गई थी। दरअसल, खेत गांव की आबादी से बिल्कुल सटा हुआ है। आरोप है कि उसी दौरान वहां पहुंचा गांव निवासी अंकुल किशोरी को गन्ने के खेत में खींच कर ले गया और दुष्कर्म किया। मामले में पुलिस ने किशोरी के भाई की तहरीर पर अंकुल के खिलाफ दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट और धमकी देने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया था। बाद में पुलिस ने अंकुल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया ...
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