मुजफ्फर नगर, जनवरी 21 -- एक साल तक तमंचे के बल पर आंतकित कर किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले अधेड़ आरोपी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दुष्कर्म के कारण किशोरी गर्भवती हो गयी थी। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए आदेश दिया है कि आरोपी जिंदा रहने तक जेल में बंद रहेगा। कोर्ट ने आरोपी पर 70 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। एडीजीसी विनय कुमार अरोरा ने बताया कि जानसठ थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया आरोपी राजपाल(55) निवासी वाजिदपुर कवाली थाना जानसठ उसकी बेटी को बहला फुसलाकर अपने साथ बाग में ले गया है। पीड़ित ने अपनी बेटी से मामले में जानकारी ली थी तो उसने बताया कि आरोपी पिछले एक साल से उसके साथ तमंचे के बल पर आंतकित कर दुष्कर्म करता आ रहा है। किसी को बताने पर उसने जान से मारने की धमकी दी...