आगरा, जनवरी 10 -- किशोरी के अपहरण, उसे बेचने, दुराचार और एससी-एसटी ऐक्ट के मामले में अदालत ने पांच आरोपियों को दोषी ठहराया है। फैसला आगरा की विशेष अदालत में सुनाया गया। विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी ऐक्ट शिव कुमार ने आरोपी प्रीतम, हाकिम और विजयपाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। तीनों पर 2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। आरोपी बाबू को अपहरण और आपराधिक षड्यंत्र के आरोप में 7 वर्ष के कारावास की सजा दी। उस पर 41 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। एक महिला आरोपी को बंधक बनाने के आरोप में एक वर्ष का कारावास और दो हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया। अभियोजन की ओर से वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी मृत्युंजय सिंह ने अदालत में साक्ष्य प्रस्तुत किए। वादी, पीड़िता, तत्कालीन क्षेत्राधिकारी असीम चौधरी और डॉक्टर समेत 6 गवाह पेश किए गए। वादी और पीड़िता की गवाही को ...