उरई, अप्रैल 22 -- उरई। जालौन कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में बीते वर्ष 2023 में किशोरी का अपहरण कर उसके दुष्कर्म करने के मामले में दोष सिद्ध होने पर जज ने दोषी युवक को बीस साल की सजा सुनाई और चालीस हजार रुपये जुर्माना लगाया। जालौन कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी एक पिता ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि 22 जुलाई 2023 को उसकी नाबालिक बेटी घर में रखे 32 हजार रुपये और सोने चांदी के जेवर लेकर व कपड़े लेकर कही चली गई है! काफी खोजबीन करने के बाद कोई पता नहीं चला जब परिजनों के लड़की का फोन चैक किया तो उसमें मैसेज चैटिंग में दो फोन नंबर मिले जिससे शक हुआ कि कोई युवक उसकी बेटी को बहला फुलाकर ले गया है। पुलिस ने अपहरण व पॉस्को एक्ट में रिपोर्ट दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी थी। पुलिस की विवेचना में नई दिल्ली सेक्टर नंबर 3 रोहित टांक का नाम प्रकाश...