उरई, नवम्बर 4 -- उरई। माधौगढ़ कोतवाली क्षेत्र के एक की किशोरी को वर्ष 2019 में बहला फुसलाकर अगवा कर ले जाने और फिर उसके साथ रेप की घटना को अंजाम देने वाले युवक को जज ने मामले का दोषी पाया। जिस पर जज ने युवक को 20 साल कारावास की सज़ा के साथ 65 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया। माधौगढ़ कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी पिता ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि 24 मार्च 2019 को उसकी नाबालिक पुत्री को आटा थाना क्षेत्र के गांव तगारेपुर निवासी हाल पता जालौन कोतवाली के कस्बा निवासी ब्रजेश उर्फ देवा उसकी नाबालिग बेटी का अपहरण कर ले गया था। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी थी और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। उसके पास से किशोरी को बरामद कर लिया था। पुलिस ने किशोरी का कोर्ट में कलम बंद बयान दर्ज कराए थे जहां उसने दुष्कर्म की बात कही थी...