उन्नाव, नवम्बर 17 -- उन्नाव। किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल सश्रम कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। दोषी जनपद हरदोई का रहनेवाला है। हरदोई के एक गांव निवासी व्यक्ति ने वर्ष 2017 में एसपी से मुलाकात कर शिकायती पत्र देते हुए बताया कि वह बांगरमऊ-संडीला मार्ग स्थित एक भट्ठे में जीविकोपार्जन के लिए मजदूरी करता है। भट्ठे के पास ही उसने झोपड़ी बना रखी थी, जिसमें वह पत्नी व बच्चों के साथ रहता था। चार अप्रैल 2017 की शाम करीब छह बजे वह भट्ठे पर पत्नी के साथ काम कर रहा था। इस दौरान उसकी नाबालिग बेटी और बेटा झोपड़ी में मौजूद था। हरदोई के शहाबाद थानाक्षेत्र के बख्शीपुर निवासी विकटराम वहां आया और नाबालिग बेटी को बहला फुसलाकर भगा ले गया। आरोपी के बहकावे में आकर बेटी घर में रखे 30 हजार रुपये और जेवर भी साथ ले गई। एसपी के न...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.