बुलंदशहर, जनवरी 29 -- अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रेक कोर्ट संख्या द्वितीय वरुण मोहित निगम ने वर्ष 2013 में शिकारपुर क्षेत्र के एक गांव से 13 वर्षीय किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त को सात साल कैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने अभियुक्त पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अभियोजक विजय कुमार शर्मा एवं इशान चौधरी ने बताया कि 3 अप्रैल 2013 को कोतवाली शिकारपुर में वादी पक्ष ने तहरीर दी थी, जिसमें उसने बताया था कि 31 मार्च की शाम उसकी 13वर्षीय छोटी बहन कहीं चली गई। सभी संभावित स्थानों पर तलाश करने के बावजूद उसका सुराग नहीं मिल सका है। खोजबीन के दौरान जानकारी मिली है कि उसकी बहन को गांव निवासी आरोपी प्रकाश बहला-फुसलाकर अगवा कर ले गया है। कोतवाली पुलिस ने आरोपी प्रकाश के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली। 4 अप्रैल 2013 को आरोपी को गि...
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