अयोध्या, सितम्बर 30 -- अयोध्या संवाददाता। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट तृतीय की अदालत ने किशोरी को अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपित को दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 51000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है और इस अर्थदंड में से पीड़िता को प्रतिकर देने का आदेश दिया है। एसएसपी कार्यालय की ओर से बताया गया कि लिस महानिदेशक की ओर से चलाये जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन अभियान में पुलिस की प्रभावी पैरवी से अदालत ने मामले में संजय कुमार पुत्र नन्दलाल निवासी नन्दन का पुरवा थाना पूराकलन्दर को सजा दी है। मामले में पीड़ित किशोरी के परिवार ने वर्ष 2015 में नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाना व उसके साथ दुष्कर्म करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अभियोजन पक्ष से विवेचक उपनिरीक्षक अमरनाथ यादव,लोक अभियोजक अभिषेक रघुवंशी,पैरोकार मु...