अयोध्या, मई 17 -- अयोध्या संवाददाता। जनपद के मवई थाना क्षेत्र से जुड़े किशोरी को शादी के लिए बहला-फुसलाकर भगा ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म के मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी पाया है। मामले का विचरण कर रही विशेष न्यायधीश (जुवेनाइल) पाक्सो एक्ट द्वितीय की अदालत ने आरोपी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 21 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। सात वर्ष पूर्व मवई थाना क्षेत्र निवासी एक शख्स ने अपनी नाबलिक पुत्री को बहला-फुसलाकर अगवा किये जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। प्रकरण में पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपी दीपक यादव निवासी रेह थाना मवई के खिलाफ नाबालिग पुत्री को शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर भगा ले जाने, उसके साथ दुष्कर्म तथा पॉक्सो अधिनियम के तहत आरोपपत्र अदालत में दाखिल किया था। लोक अभियोजक केपी सिंह व आशीष द्विवेदी ने बताया कि मामले के ...
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