उरई, अक्टूबर 30 -- उरई। वर्ष 2023 में माधौगढ़ थाना क्षेत्र की एक किशोरी को बहलाकर ले जाने और फिर दुष्कर्म करने के मामले में युवक को जज ने 20 साल कारावास की सजा सुनाई। जज ने उस पर 50 हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया। शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि माधौगढ़ की एक महिला ने 31 मार्च 2023 में कोतवाली पुलिस को बताया था कि 22 मार्च 2023 को वह परिवार सहित मजदूरी के लिए गई थी। उसे सूचना मिली कि 14 वर्षीय पुत्री को जितेंद्र बाल्मीकि निवासी रेंढ़र अपहरण कर ले गया है। इसमें उसके जीजा व बहन ने भी सहयोग किया था। पुत्री 50 हजार नगद के जेवरात व आवास निर्माण के लिए रखी 50 हजार की नकदी भी ले गई। पुलिस ने शिकायती पत्र के आधार पर अपहरण व पॉक्सो की धारा में मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने कुछ दिन बाद आरोपित को गिरफ्तार कर लिया और किशोरी के बयानों के आधार पर मुकदमा मे...
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