बुलंदशहर, फरवरी 7 -- खुर्जा नगर क्षेत्र में एक किशोरी को बहला-फुसलाकर अगवा कर गैंगरेप करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट संजय कुमार यादव के न्यायालय ने दो अभियुक्तों को 20-20 साल कैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने अभियुक्तों पर 60-60 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। इसी मामले में अन्य दो बाल अपचारियों की पत्रावली पृथक कर दीथी, जिनका मामला किशोर न्यायालय में लंबित है। शुक्रवार को अभियोजक महेश राघव, धर्मेंद्र राघव एवं भरत शर्मा ने बताया कि वर्ष 2015 में खुर्जा नगर क्षेत्र के एक गांव से नाबालिग लड़की को अगवा कर गैंगरेप की घटना हुई थी। 7 मार्च 2015 को पांच आरोपियों को नामजद करते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई गई। जांच में एक आरोपी की नामजदगी गलत पाई गई, जबकि दो आरोपी बाल अपचारी निकले। पुलिस द्वारा जांच कर आरोपियों को गिरफ्तार कर उनका चा...