बांदा, अप्रैल 9 -- बांदा। संवाददाता स्कूल जाते समय रास्ते से किशोरी को अगवाकर गैंगरेप करने के तीन दोषियों को 20-20 साल कठोर कारावास और 85 हजार 500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। फैसला विशेष न्यायाधीश पाक्सो हेमंत कुमार कुशवाहा की अदालत ने सुनाया। अर्थदंड की अदायगी न करने पर एक-एक वर्ष अतिरिक्त सजा काटनी होगी। जुर्माने की समस्त धनराशि पीड़िता के चिकित्सा क्षतिपूर्ति एवं पुर्नवास के लिए दिए जाने के आदेश हुए। बदौसा थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी किसान ने थाना में 10 अक्तूबर 2022 को प्राथमिकी दर्ज कराई। बताया कि 16 वर्षीय बेटी इंटर कालेज बदौसा में पढ़ती है। पढ़ाई के दौरान रास्ते में आते-जाते पौहार गांव निवासी सत्येंद्र त्रिपाठी अपने दोस्तों शिवओम उर्फ शिवम निवासी भुसासी, अंकित पाल निवासी रसिन का पुरवा चित्रकूट और भुसासी निवासी बाल अपचारी के साथ छ...