मैनपुरी, जुलाई 15 -- किशोरी को अगवा करने वाले दो आरोपियों को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट कोर्ट के न्यायाधीश ने दोषी ठहराया और दोनों को दो-दो वर्ष के कारावास की सजा सुना दी। दोनों ही आरोपियों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। सजा का फैसला आने के बाद दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया। मामला कुर्रा थाना क्षेत्र से जुड़ा है। यहां के निवासी पिता ने किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म करने का मुकदमा दर्ज कराया था। वर्ष 2020 में दर्ज हुए इस मुकदमे में पुलिस ने दोनों आरोपी सनी पुत्र सुरेश निवासी नगला झंडू तथा मुकेश पुत्र मानिकराम निवासी घुसूपुर थाना कुर्रा के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। मंगलवार को सुनवाई के बाद स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने दोनों ही आरोपियों को दोषी माना और उन्हें दो-दो साल के कारावास की सजा सुना दी। मामले की पैरवी एड...