मैनपुरी, मई 24 -- मैनपुरी। 13 वर्षीय किशोरी को अगवा करके उसके साथ गलत काम करने वाले आरोपी को कोर्ट ने 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पर 37 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ घटना का मुकदमा दर्ज किया था और आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। एडीजे पाक्सो एक्ट कोर्ट प्रथम की न्यायाधीश चेतना चौहान ने शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई पूरी की। कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी पिता ने पुलिस को तहरीर देकर शिकायत की कि 3 जनवरी 2023 की रात 10:30 बजे उसकी 13 वर्षीय पुत्री को आकाश उर्फ नितिन पुत्र जयप्रकाश अगवा कर ले गया और उसके साथ गलत काम किया। उसने पुत्री की तलाश की तो पुत्री गांव के ही एक कुएं के पास मिली। जिसने पूरे घटनाक्रम की उसे जानकारी दी। घटना की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खि...