मैनपुरी, जनवरी 21 -- किशनी थाना क्षेत्र में पांच वर्ष पूर्व किशोरी को बहला फुसलाकर अगवा करने और उसके साथ दुष्कर्म करने वाले एक आरोपी को कोर्ट ने दोषी ठहराया और उसे 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर आरोपी को एक माह अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है। सजा का फैसला आने के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया। किशनी थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पिता ने आरोपी रवि पुत्र रामौतार निवासी नगला भूपति थाना किशनी तथा उसके साथी महावीर पुत्र शादीलाल निवासी नई मंडी थाना ऊसराहार इटावा के विरुद्ध पुत्री को बहला फुसलाकर अगवा करने, दुष्कर्म करने का मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चेतना चौहान ने इस ...