बागपत, अप्रैल 20 -- बागपत। बिनौली थाना क्षेत्र के एक गांव में 16 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले 55 वर्षीय व्यक्ति पर दोषसिद्ध हो गया है। आठ गवाहों की गवाही के बाद शनिवार को आरोपी पर दोषसिद्ध हुआ। अब 22 अप्रैल को सजा पर सुनवाई होगी। एडीजीसी नरेंद्र पंवार ने बताया कि घटना अप्रैल 2019 की है। बालैनी क्षेत्र के एक गांव का रहने वाला श्रमिक मैरिज होम में नौकरी करता है। उसकी 16 वर्षीय पुत्री है। बताया कि घटना वाले दिन श्रमिक अपनी पुत्री को पड़ौसी परिवार के घर पर छोड़कर काम पर चला गया था। इसके बाद पड़ौसी 55 वर्षीय व्यक्ति संतराम ने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। विरोध करने पर उसकी पिटाई की। परिजनों को घटना के बारे में बताने पर जान से मारने की धमकी दी। जिसके चलते किशोरी दहशत खा गई। उसने परिजनों को घटना के बारे में नहीं बताया। बताया कि एक माह बा...
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