चित्रकूट, अप्रैल 21 -- चित्रकूट। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट रेनू मिश्रा की अदालत ने किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के मामले की सुनवाई करते हुए दोषी को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा एवं 13 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। कर्वी कोतवाली क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले वादी ने बीते 22 जून 2018 को तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया था। बताया कि पुष्पेन्द्र पटेल निवासी विनायकपुर कोतवाली कर्वी उसकी नाबालिक पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपित को एक जुलाई 2018 को गिरफ्तार किया था। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता विशेष पॉक्सो एक्ट तेजप्रताप सिंह ने बताया कि तत्कालीन सीओ बृजेन्द्र द्विवेदी ने विवेचना करते हुए 19 अगस्त 2018 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। न्यायालय ने अभियोजन व बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ...