महाराजगंज, फरवरी 15 -- महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। न्यायालय विशेष न्यायाधीश अनन्य न्यायालय ने किशोरी के साथ दुष्कर्म के केस में आरोपित अनिल वर्मा को दोषी करार दिया है। उसके खिलाफ दस वर्ष का सश्रम कारावास की सजा व तीन हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड नहीं देने पर एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। पत्रावली के मुताबिक घटना 17 सितंबर 2016 की है। वादी की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने अभियुक्त अनिल वर्मा के खिलाफ दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट व जानमाल से धमकी के आरोप में केस दर्ज किया। विवेचना के बाद 15 अक्तूबर 2016 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। विचारण के दौरान एडीजीसी विनोद कुमार सिंह ने पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर सजा की मांग की। न्यायालय विशेष न्यायाधीश अनन्य न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर दस साल का सश्रम कारावास ...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.