चित्रकूट, मार्च 26 -- चित्रकूट, संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट रेनू मिश्रा की अदालत ने किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आठ हजार रुपये के अर्थदंड से भी दोषी को दंडित किया है। रैपुरा थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली वादिया ने बीते 26 सितंबर 2019 को थाने में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया था। बताया कि उन्नायबन्ना निवासी महेश उसकी नाबालिक बेटी को भगाकर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर दुष्कर्म व पॉस्को एक्ट के तहत नामजद मुकदमा दर्ज किया। तत्कालीन एसआई कृपाशंकर मिश्रा ने विवेचना करते हुए तीन मार्च 2020 को आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। अभियोजन पक्ष से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता विशेष पॉक्सो एक्ट तेज प्रताप सिंह ने न्यायालय...