मथुरा, अगस्त 2 -- किशोरी को बहला फुसला कर भगा ले जाने और दुराचार करने वाले को एडीजे अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट द्वितीय ब्रिजेश कुमार की अदालत ने दोषी करार देते हुए 15 वर्ष के कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है। शासन की ओर से मुकदमे की पैरवी सहायक शासकीय अधिवक्ता सुभाष चतुर्वेदी व विशेष लोक अभियोजक रामपाल सिंह द्वारा की गई। हाइवे थाना क्षेत्र में रहने वाली 14 वर्षीय एक किशोरी का अपनी मां से 1 जुलाई 2018 को झगड़ा हो गया था। इसके बाद किशोरी नाराज होकर घर से चली गई। परिजनों ने उसे काफी तलाश किया। किशोरी का पता नहीं लगने पर मां ने हाइवे थाने में बेटी की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। पुलिस ने किशोरी की तलाश शुरू की। हाइवे पुलिस ने किशोरी को आगरा के भूड़ का बाग कमला नगर थाना न्यू आगरा में रहने वाले भवानी पुत्र सिम्मा उ...