मथुरा, नवम्बर 27 -- किशोरी का अपहरण कर दुराचार करने वाले को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट) न्यायालय संख्या दो ब्रिजेश कुमार की अदालत ने दस वर्ष के कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया है। शासन की ओर से मुकदमे की पैरवी सहायक शासकीय अधिवक्ता भगत सिंह आर्य व विशेष लोक अभियोजक रामपाल सिंह द्वारा की गई। विशेष लोक अभियोजक राम पाल सिंह और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता भगत सिंह आर्य ने बताया कि थाना हाइवे क्षेत्र की रहने वाली एक दलित किशोरी को दीपक पाल निवासी कस्तला कासमाबाद थाना पिलखुआ जिला हापुड़ 29 जनवरी 2018 को बहला फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया था। किशोरी के इस तरह लापता होने पर पिता ने जानकारी करने के बाद थाना हाइवे में अभियोग दर्ज कराया। पुलिस ने मामले की जांच के बाद अभियुक्त को गिरफ्तार करने ...