बागपत, अक्टूबर 2 -- घर में घुसकर किशोरी के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को न्यायाधीश ने पांच साल की सजा सुनाई, साथ ही उस पर नौ हजार रुपये का अर्थदंड़ लगाया। अर्थदंड़ अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास के आदेश जारी किए गए। डीजीसी राहुल सिंह नेहरा ने बताया कि फैजपुर निनाना गांव के युवक बंटी ने वर्ष 2020 में किशोरी के साथ घर में घुसकर छेड़छाड़ की थी। उसके साथ रेप का प्रयास किया था, विरोध करने पर आरोपी ने पीड़िता की पिटाई की थी। शोर मचाने पर आरोपी वहां से फरार हो गया था। जिसके बाद किशोरी के परिजनों ने बागपत कोतवाली पर आरोपी युवक बंटी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने तभी आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मुकदमे के विवेचक ने कुछ दिनों बाद ही आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। तभी से उक्त मुकदमे की सुनवाई न्यायालय में चल रही थ...
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