हापुड़, अक्टूबर 15 -- अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट ज्ञानेंद्र सिंह यादव ने नाबालिग किशोरी के साथ अश्लील हरकत कर छेड़खानी करने के आरोप में अभियुक्त को तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। विशेष लोक अभियोजक हरेंद्र त्यागी ने बताया कि धौलाना थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें बताया गया था कि 01-11-2020 को उसकी 15 वर्षीय पुत्री घर से जंगल जा रही थी। तभी सामने रोड पर नर्सरी के पास उसके गांव का वाशिद मिला। जिसने उनकी लड़की के साथ अश्लील हरकते और छेडखानी की। पुत्री ने शोर मचाया तब खेत पर काम करने वाले कई लोग मौके पर आ गए। जिन्हें देख आरोपी वाशिद खेतों की तरफ भाग लिया। जानकारी मिलने पर वह भी मौके पर पहुंचा तो पुत्री ने घटना के बारे म...
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